नई दिल्ली : प्रवासी भारतीय कार्ड के लिए भारतीय मूल के ‘लिव इन’ पार्टनरों के आवेदनों ने सरकार को दुविधा में डाल दिया है क्योंकि यह सुविधा केवल पति-पत्नी को दी जाती है। गृह मंत्रालय अब संबंधित नियमों पर गौर कर रहा है और विचार कर रहा है कि लिव इन पार्टनर के इन आवेदनों पर क्या किया जाए।
अदालत पहुंचे आवेदक
गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘हमें भारतीय मूल के कई लिव इन पार्टनरों के आवेदन मिले हैं। हमें फिलहाल नहीं पता कि क्या किया जाए क्योंकि नियम केवल पति पत्नी को ही ओसीआई कार्ड जारी करने की अनुमति देते हैं।’ एक या दो शुरुआती मामलों में आवेदक सुविधा से इनकार किये जाने पर अदालत पहुंच गये।
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