आर्म्स एक्ट मामले में सलमान खान को गवाह और सबूत पेश करने की मिली मोहलत
जोधपुर: आर्म्स एक्ट मामले में सलमान खान को मोहलत मिली है, जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान की याचिका मंजूर की। कोर्ट ने सलमान को 4 गवाह और सबूत पेश करने का मौका दिया। मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी। काला हिरण शिकार मामले के तहत आर्म्स एक्ट केस में आज जोधपुर कोर्ट में अहम सुनवाई हुई।
गौरतलब है कि सलमान खान के खिलाफ 15 अक्टूबर 1998 में जोधपुर जिले के लूणी थाने में अवैध शस्त्र रखने का मामला दर्ज हुआ था। दर्ज रिपोर्ट के अनुसार खान ने एक और दो अक्टूबर 1998 की रात को जिन काले हिरणों को मारा था उसमें कथित तौर पर अवैध हथियार का उपयोग किया गया था। जिस बंदूक से सलमान ने 1-2 अक्टूबर को कांकाणी गांव में काले हिरणों का शिकार किया था उसका लाइसेंस उनके पास नहीं था। लाइसेंस 22 सितंबर को एक्सपायर हो चुका था।
काला हिरण शिकार मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान पर सुनवाई 25 फरवरी को होनी थी लेकिन इस मामले में जोधपुर अदालत का फैसला लंबित रखा था और फैसले से पहले 2006 की एक पुरानी अर्जी पर 3 मार्च को फैसला सुनाने का निर्णय किया था। 15 अक्टूबर, 1998 को सलमान खान के खिलाफ जोधपुर के वन विभाग ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। जिसकी आखिरी सुनवाई 5 फरवरी को पूरी हो चुकी है।
गौर हो कि राजस्थान में फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान काले हिरण के शिकार का आरोप सलमान खान, सोनाली बेंद्रे, तबु, नीलम और अन्य पर लगाया गया था। 16 साल पहले सलमान खान पर 15 अक्टूबर 1998 में काले हिरण शिकार के तीन केस दर्ज हुए थे। इनमें से दो में सलमान को सजा हो चुकी है और तीसरा अभी विचाराधीन है।