मां के साथ अवैध संबंध फिर बेटी पर डाला हाथ, पांच साल की जेल और जुर्माना
By dsp On 27 Nov, 2015 At 10:28 AM | Categorized As मेरा भोपाल | With 0 Comments

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पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और भाजपा कार्यकर्ता चेतन पाटीदार को पांच साल की जेल और पच्चीस हजार रुपए के जुर्माने की सजा।

भोपाल. राजधानी की अदालत ने नाबालिग के यौन उत्पीड़न के मामले में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और भाजपा कार्यकर्ता चेतन पाटीदार को पांच साल की जेल और पच्चीस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने चेतन को ज्यादती के मामले में तो बरी कर दिया, लेकिन नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न में सजा सुनाई।

गुरुवार को एडीजे गिरिबाला सिंह ने यह फैसला सुनाया। घटना के समय चेतन कांग्रेस पार्टी में था। हाल ही में वह भाजपा में शामिल हो गया। इस मामले में सरकारी वकील एके सक्सेना और अनिल बादल ने पैरवी की। अदालत ने जुर्माने की रकम में से दस हजार रुपए फरियादी को दिए जाने के आदेश किए है। पाटीदार को जेल भेज दिया गया है।
पिछले साल 20 फरवरी को फरियादी महिला ने ज्यादती, मारपीट और छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया। आरोप था कि शादी का झांसा देकर चेतन उसके साथ आठ साल से ज्यादती कर रहा था। उसने महिला की बेटी पर भी बुरी नीयत रखनी शुरू कर दी थी। 20 फरवरी को दिल्ली के नबी करीम थाने में शून्य पर दर्ज हुए इस प्रकरण की डायरी भोपाल के महिला थाने को भेजी गई थी। महिला थाने ने 23 फरवरी 2014 को चेतन के खिलाफ ज्यादती, छेड़छाड़ और नाबालिग के यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया था।

इस मामले में जवाहर चौक क्षेत्र में रहने वाली 38 वर्षीय महिला ने पुलिस को बताया था कि नौकरी के सिलसिले में चेतन से उसकी मुलाकात वर्ष 2006 में हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गईं। शादी का झांसा देकर आरोपी ने पहले उसके साथ भोपाल में ज्यादती की। फिर वह उसे अपने साथ अक्सर दिल्ली ले जाने लगा। यहां आरोपी ने महिला को एक होटल में ज्यादती का शिकार बनाया।

 

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