NCP को दिल्ली में अपना कार्यालय खाली करना होगा: अदालत
नयी दिल्ली। यहां की एक अदालत ने शरद पवार नीत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) को दिल्ली में अपना कार्यालय खाली करने को कहा है। राकांपा का कार्यालय वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी में 10, डॉ विशम्भर दास मार्ग पर लुटियन जोन में स्थित है।
जिला न्यायाधीश पूनम ए बाम्बा ने एस्टेट अधिकारी के आदेश के खिलाफ राकांपा की अपील को खारिज कर दिया। एस्टेट अधिकारी के आदेश में क्षेत्र के पुनर्विकास के लिए परिसरों को ढहाने के लिए उन्हें खाली करने के लिए कहा गया था।
इसमे कहा गया था कि परिसरों के आवंटन को इस वर्ष एक अप्रैल से रद्द समझा जाता है और राकांपा ने पहले ही एक वैकल्पिक बंगले का कब्जा ले लिया है। एस्टेट अधिकारी ने अपने एक अगस्त के आदेश में राकांपा और 10, डॉ विशम्भर दास मार्ग पर रहने वाले हरेक व्यक्ति को परिसरों को खाली करने के लिए कहा था। अपीलकर्ता को जून 2000 में यह बंगला आवंटित किया गया था।
इस वर्ष मार्च में राजनीतिक पार्टी को एक नोटिस भेजा गया, जिसमे कहा गया कि डा बी डी मार्ग के पुनर्विकास के कारण पार्टी को वैकल्पिक इमारत के रूप में 1, केनिंग लेन में स्थित बंगला नम्बर 1 आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि राकांपा ने वैकल्पिक बंगले को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और दावा किया कि यह बहुत छोटा है और यह उसकी जरूरत को पूरा नहीं करता है।