कोलकाता। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीश सीएस कर्णन की गिरफ्तारी का निर्देश दिया है और उसकी एक कॉपी राज्य के डीजीपी सुरजीत कर पुरकायस्त को भेजी गयी है। इसके बाद न्यायाधीश के आवास पर उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस को बैरंग लौटना पड़ा क्योंकि वर्तमान में वे कोलकाता में नहीं बल्कि चेन्नई में हैं ।
नवान्न सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डीजीपी के पास निर्देश की कॉपी पहुंचने के बाद विधाननगर पुलिस को गिरफ्तारी का निर्देश जारी किया गया लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने गयी पुलिस को बैरंग लौट आना पड़ा। वहीं दूसरी ओर राज्य के डीजीपी ने तमिलनाडु के डीजीपी को फोन कर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की जानकारी दी और तत्काल निर्देश के पालन का अनुरोध किया। गौरतलब है कि अदालत की अवमानना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें छह माह के जेल का निर्देश दिया है।